Una,Rakesh(TSN)-जिला ऊना में स्थित इंडियन ऑयल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के 60 मीटर के दायरे में पराली या किसी भी प्रकार की खुली आग जलाना अब सख्त प्रतिबंधित है।उपायुक्त ऊना ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कदम जन जीवन, पर्यावरण और प्लांट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।आदेश की अवहेलना पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
900 मीट्रिक टन ज्वलनशील एलपीजी का भंडारण करने वाले आईओसीएल प्लांट के आसपास पराली व खुली आग जलाने की घटनाएं अब दंडनीय होंगी।उपायुक्त ऊना ने इस पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र संभावित आपदा जोन घोषित किया गया है।स्थानीय प्रशासन व पंचायतों को आदेशों के पालन की जिम्मेदारी दी गई है।यह फैसला प्लांट में रखे अत्यधिक ज्वलनशील एलपीजी और जन सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही होगी।
