अरविंदर सिंह,हमीरपुर : जिला हमीरपुर में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता संबंधी प्रक्रिया को 15 मार्च तक पूरा करना होगा। शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए मान्यता प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया गया हैं। तय शेड्यूल के आधार पर जिला हमीरपुर के सभी निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों, मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों को मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
शिक्षा का अधिकार 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हैं। ऐसे ने जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें नई मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन करना होगा और बाकी निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
सभी निजी शिक्षण संस्थान पहली से आठवीं कक्षा के लिए मान्यता के लिए आवेदन 15 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने कहा कि मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना होगा। मान्यता प्राप्ति के बिना कोई भी नया निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा। अगर ऐसा होता हैं तो छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगें। मान्यता प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
