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हिमाचल में होम स्टे और बी एंड बी इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य, 30 दिन में करना होगा आवेदन

Chandrika
Chandrika 3 Min Read
Updated 2026/01/18 at 7:52 PM
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Shimla, 18 January-:प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एचपी होम स्टे नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि नए नियमों के क्लॉज-6 के तहत वे सभी पर्यटन इकाइयां, जो वर्तमान में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट, इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट योजना अथवा एचपी होम स्टे योजना, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नए नियमों के तहत पुनः पंजीकरण कराना होगा।ऐसी सभी इकाइयों को राजपत्र में नियमों के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में आवेदन करना होगा। राहत की बात यह है कि पहले से पंजीकृत इकाइयों का पंजीकरण उनकी वर्तमान वैधता तिथि तक बिना किसी शुल्क के किया जाएगा।
जगदीश शर्मा ने स्पष्ट किया कि एचपी होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण के बिना कोई भी होम स्टे या बी एंड बी इकाई संचालित नहीं की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने प्रदेश के सभी होम स्टे और बी एंड बी इकाई मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से उन इकाइयों से आग्रह किया है, जो पहले से पंजीकृत हैं, कि वे नए होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत अपने पंजीकरण को अपडेट करवाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।पर्यटन विभाग का मानना है कि इन नियमों से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, पर्यटकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अवैध रूप से संचालित इकाइयों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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Chandrika January 18, 2026
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