योगेश शर्मा,सोलन: सोलन जिला में अब कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान बिना पंजीकरण के नहीं चल पाएगा। अगर निजी स्वास्थ्य संस्थान अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग सोलन की ओर से सोलन जिला में स्थित सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को नैदानिक स्वास्थ्य अधिनियम 2010 के तहत अपने स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया हैं।
सीएमओ सोलन डाॅ. राजन उप्पल ने बताया कि सभी निजी स्वास्थ्य संस्थान जो ज़िला के अधिकार क्षेत्र में चल रही है, वे सभी नैदानिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर संस्थान पंजीकृत न पाया गया तो संस्थानों को नियामानुसार जुर्माना किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग निजी स्वास्थ्य संस्थानों को एक माह का समय देगा उसके बाद स्वास्थ्य विभाग टीम तैयार कर निरीक्षण करेगा। अगर किसी निजी स्वास्थ्य संस्थान की ओर से पंजीकरण नहीं करवाया गया होगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
