अनिल कुमार,किन्नौर: प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है, ऐसे में जिला किन्नौर में प्रशासन की ओर से 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जनसभा, संगीत सम्मेलन और नाट्य प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत आदेश भी जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आदेश जारी करते हुए 68-किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 12 नवंबर को चुनाव खत्म होने की अवधि से 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार की जनसभा, संगीत सम्मेलन ओर नाट्य प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशों के अनुसार किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 10 नवंबर से सांय 5 बजे से 12 नवंबर सांय 5 बजे तक इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 10 नवंबर सायं 5 बजे से लागू होंगे।
जिला दंडाधिकारी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि ओर 8 दिसंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है जिसको ध्यान में रखते हुए समस्त किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना पूरी होने तक मादक पदार्थ बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशानुसार इस अवधि में किसी भी प्रकार के स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में, किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान लाइसेंस प्राप्त क्लब, होटल, रेस्तरां आदि में भी मादक पदार्थ परोसने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर भी मादक पदार्थ के भण्डारन पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 10 नवंबर, 2022 सांय 5 बजे से 12 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेंगे ओर 8 दिसंबर को भी ड्राई-डे रहेगा।
