मंजूर पठान, चंबा: चंबा जिला के भरमौर में बीते दिनों दो पुलों के टूटने का मामला सामने आया था। यहां एक के बाद एक पुल भरभरा कर गिर रहे थे,जिसके चलते अब एक बड़ा निर्णय यहां प्रशासन की ओर से लिया गया हैं। जिला प्रशासन की ओर से चंबा जिला में 40 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का पुलों से गुजरना बंद कर दिया हैं। इसे लेकर बाकायदा अधिसूचना भी प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं।
भरमौर में हुए 2 पुल हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया हैं। भरमौर में जो 2 पुल टूटने का मामला सामने आया था उसके पीछे का कारण भी यही थी कि क्षमता से अधिक भार वाले वाहन उन पुलों से गुजर रहे थे, जिसका वजन पुल नहीं सहन कर पाए और वह गिर गए। पुलों के गिरने से स्थानीय जनता को यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए अब प्रशासन की ओर से क्षमता से अधिक आभार वाले वाहनों के पूर्व से गुजरने पर रोक लगा दी गई हैं।
जिला प्रशासन की ओर से पुलों के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी किए गए हैं,ताकि अधिक भार क्षमता वाले वाहन पुलों से ना गुजार सकें। अगर बड़े वाहन पुलों से गुजरते हैं तो उसकी अनुमति संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग से लेनी होगी की आखिर पुल की भार क्षमता कितनी हैं।
बता दें कि पहले अधिक भार क्षमता वाले वाहन पुलों पर्स गुजर जाते थे और उससे अक्सर पुल क्रैक हो जाते थे,लेकिन अचानक दो पुलों के टूटने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भरमौर में हुए हादसों में भी यह पाया गया था कि एक पुल से दो वाहन एक साथ गुजरे उससे पुल टूट गया था और अब जब पुल से वाहन गुजरेगा तो एक समय में एक ही वाहन को गुजरेगा ,ताकि किसी अन्य पुल को नुकसान ना झेलना पड़े और लोगों की आवाजाही पर इसका असर ना पड़े।
चंबा के डीसी दुनी चंद राणा ने कहा की अब चंबा जिला के किसी भी पुल से 40 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहन नहीं गुजर पाएंगे। हाल ही में भरमौर के दो पुलों के टूटने से यह वाक्य सामने आया था। अब बकायदा इसके बारे में अधिसूचना जारी की गई हैं,हालंकि पुल से एक समय में एक ही वाहन गुजरेगा ताकि पुलों को नुकसान ना हो। अगर आपके वाहन अधिक भार क्षमता वाले है तो उन्हे पार करवाने के लिए आपको पीडब्ल्यूडी विभाग से भार क्षमता वाला प्रमाण लेना होगा की उस पुल की कितनी भार क्षमता है ताकि पुलों को नुकसान ना हो।
