राहुल चावला, धर्मशाला: पर्यटकों को ट्रैकिंग को ले जाने वाले एडवेंचर टूअर आपरेटर्स को पर्यटकों, ट्रैकिंग प्लान और डेस्टीनेशन की जानकारी अब पुलिस व पर्यटन विभाग को देनी होगी। यही नहीं पर्यटन विभाग की वेबसाइट के पोर्टल पर भी ट्रैकिंग रूट सहित पर्यटकों की डिटेल अपलोड करनी होगी। पर्यटकों की सेफ्टी व सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं। इसके साथ ही किस ट्रैकिंग रूट पर कौन सा पर्यटक, किस ऑपरेटर के साथ गया हैं, ट्रैकिंग प्लान क्या हैं और डेस्टीनेशन क्या रहेगी, इसकी जानकारी प्रशासनिक एजेंसी के पास भी पर्यटन विभाग के पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकेगी।
यदि कोई ट्रैकर खुद ट्रैकिंग पर जाना चाहता है तो वो खुद को भी अपनी जानकारी रजिस्टर कर सकता हैं पर्यटन विभाग जिला कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान के अनुसार पर्यटकों के साथ-साथ ट्रैकर्स की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्था की गई हैं। बता दें कि मैक्लोडगंज क्षेत्र में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, कि लोग बिना जानकारी दिए ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती हैं, हालांकि अभी तक पर्यटक व ट्रैक पर्यटन विभाग की वेबसाइट के प्रति जागरूक नहीं हैं। यही वजह है कि अभी तक मात्र 2 पर्यटकों ने ही विभाग की वेबसाइट को विजिट किया हैं, लेकिन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही लोग इस वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करवाकर ट्रैकिंग करेंगे।
ट्रैकिंग डेस्टीनेशन के होते हैं मल्टीपल रूट्स
पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने बताया कि ट्रैकिंग साइट कोई भी हो, उनके कई रास्ते होते हैं। ऐसे में हर रास्ते पर पुलिस या अन्य कोई व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में नियमों की अवहेलना करते हुए यदि कोई खुद को ट्रेवल एजेंसी के रूप में पोस्ट करके पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए ले जाता है और वहां किसी तरह के जानमाल का खतरा लगता है तो दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान रहेगा। जिसमें न सिर्फ आईपीसी, बल्कि टूरिज्म रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया हैं, जिसके तहत 6 माह की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता हैं।
