Hamirpur, Arvind-नगर निगम हमीरपुर ने भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम क्षेत्र में कई लोग बिना नक्शा स्वीकृत कराए भवन निर्माण कर रहे हैं। ऐसे मामलों को नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए न केवल अवैध घोषित किया है, बल्कि संबंधित लोगों पर पेनल्टी भी लगाई गई है।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण कार्य वैध नहीं माना जाएगा। यदि कोई नियमों की अनदेखी कर निर्माण करता है तो उस भवन को अवैध घोषित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के अनुसार –
- 500 वर्ग मीटर तक के निर्माण के लिए रजिस्टर पैनल से स्वीकृति अनिवार्य है।
- 500 से 600 वर्ग मीटर तक की इमारतों के लिए नगर निगम की मंजूरी जरूरी है।
- 600 वर्ग मीटर से बड़े भवन के लिए डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद नगर निगम हमीरपुर अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगा।
- व्यावसायिक भवनों के लिए भी यही नियम लागू रहेंगे।
नगर निगम हमीरपुर के कमिश्नर एवं एडीसी अभिषेक गर्ग ने कहा कि निगम क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध किए गए निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण पर पेनल्टी के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण से पहले अनिवार्य रूप से नक्शा स्वीकृत करवाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।गौरतलब है कि नगर निगम लगातार उन निर्माणों पर नजर रख रहा है जो बिना अनुमति के किए जा रहे हैं। पूर्व में नगर परिषद क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृत भवन बनाने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कदम उठाए जाएंगे।
